मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 में कहा गया है कि  मोटरसाइकिल का कोई भी मालिक अपने वाहन में बदलाव नहीं कर सकता है

लेकिन हम आप को कुछ ऐसे पांच टिप्स बतारहे है जिसके कानून तोड़ने के डर के बिना ही आप अपनी कार में बदलाव कर सकते है 

आजकल कारें अलॉय व्हील्स के साथ आती हैं, फिर भी एंट्री-लेवल हैचबैक, सेडान आदि के बेस वेरिएंट अभी भी व्हील हब के साथ आते है आप इन्हें बदल भी सकते है 

अब आप अपनी कारों में एलईडी बल्ब लगा सकते है अगर आप को उन हैलोजन बल्ब लाईट कम नजर आरही है तो और इसे बदलने पर जुर्माना भी नहीं लगेगा

अब आप अपनी कार के पहिये अपने हिसाब से बदल सकते है बस आपको पहिये साइज़ और स्पीड का खास ध्यान रखना होगा 

आप कार पर क्रोम एक हद तक ही लगा सकते है क्यों की इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संशोधन उस हद तक नहीं किए जाने चाहिए जहां आप वाहन को पहचान नहीं सकते

आप अपनी कार में डुअल-टोन कलर ऑप्शन के रूप में ब्लैक रूफ डिज़ाइन कर सकते है। इसके लिए केवल एक रैप या स्प्रे पेंट की जरूरत होगी 

पीपीएफ या पेंट प्रोटेक्शन कर सकते है जिस से आपकी कार के बाहरी पेंट की सुरक्षा के कि जा सकती है यह आमतौर पर यह कारों को कवर करती है

कार पर नया कलर स्कीम अपडेट भी भारत में कानूनी है जहां तक वाहन पर पंजीकरण प्रमाण पत्र में अपडेट किया गया है।